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pradhanmantri kisan nidhi yojana details in hindi

pradhanmantri kisan nidhi yojana -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकरी

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये तक की न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है।  । पीएम-किसान योजना सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 6000 प्रति वर्ष रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में दी जाती है।

Pm kisan nidhi का मुख्य उद्देश्य

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और किसान समाज के प्रमुख वर्गों में से एक हैं। हालांकि, देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच प्रचलित सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, कृषक समुदाय अक्सर वित्तीय समृद्धि के साथ संघर्ष करते रहे हैं। इस मुद्दे ने आजादी के बाद से भारत की आबादी के अधिक महत्वपूर्ण हिस्से को त्रस्त किया है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने इस तरह के समुदायों को ऊपर उठाने के लिए कई पहलों के माध्यम से इस सामाजिक और आर्थिक चिंता को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया है। इन समुदायों की मदद के लिए 2018 में भारत सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। भारत सरकार ने 9 अगस्त 2020 को इस योजना के तहत छठी किस्त जारी की, जो लगभग 8.5 करोड़ किसानों तक पहुंची। अपने उद्देश्यों के अनुसार, इस पहल का लक्ष्य भारत में लगभग 125 मिलियन किसानों, विशेष रूप से सीमांत या छोटे कद के किसानों को लाभान्वित करना है।

 पीएम kisan samman nidhi  योजना कैसे लागू हुई?

2018 में, तेलंगाना सरकार ने Ryuthu Bandhu  योजना शुरू की। इस पहल के तहत, इस राज्य सरकार ने कृषि में एक किसान के निवेश को बढ़ाने के लिए साल में दो बार एक निश्चित राशि का वितरण किया। किसानों को इसके प्रत्यक्ष लाभ के लिए इस पहल को व्यापक रूप से पहचाना गया और इसकी सराहना की गई।

इसके बाद भारत सरकार ने देश भर में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक समान किसान निवेश सहायता योजना शुरू की। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई। सरकार की प्रारंभिक घोषणा के अनुसार, इस योजना को प्रति वर्ष 75000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं क्या हैं?


आइए अब इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं।

आय समर्थन

इस योजना की प्राथमिक विशेषता किसानों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आय सहायता है। प्रत्येक पात्र किसान परिवार पूरे भारत में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि, इस राशि एक बार में वितरित नहीं किया जाता है।

इसके बजाय, इसे तीन समान किश्तों में विभाजित किया गया और चार महीने के अंतराल पर पूरा किया गया। इस प्रकार, प्रत्येक किसान को हर 4 महीने में 2000 रुपये मिलते हैं। लाभार्थी इस राशि का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशानिर्देश किसी भी उपयोग प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं।

अनुदान

पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक किसान सहायता योजना है। इसलिए, इसकी संपूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार से आती है। प्रारंभ में, इसने इस पहल पर खर्च करने के लिए प्रति वर्ष 75000 करोड़ रुपये के आरक्षित की घोषणा की।

इसने 9 अगस्त 2020 को योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी के माध्यम से नवीनतम किस्त में 17,000 करोड़ रुपये वितरित किए।

Identification responsibility

भारत सरकार के पास वित्त पोषण की जिम्मेदारी है, लाभार्थियों की पहचान इसके दायरे में नहीं है। इसके बजाय, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है।

ये सरकारें पहचान करेंगी कि इस योजना से किन किसान परिवारों को लाभ होगा। यहां, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की परिभाषा के अनुसार, किसी किसान परिवार में एक पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे या बच्चे शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कौन पात्र है?

इस सरकारी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसकी पात्रता मानदंड है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले किसान परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं:

  • छोटे और सीमांत किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं।
  • कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • इनके साथ ही, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है। हालाँकि, इसके दिशानिर्देश कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को इसकी लाभार्थी सूची से बाहर करते हैं।

PMKSNY से किसे बाहर रखा गया है?

पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान मौद्रिक सहायता का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लोगों की इन श्रेणियों का उल्लेख नीचे किया गया है -

  • कोई भी संस्थागत भूमिधारक इस योजना के लिए अपात्र है।

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले एक या अधिक सदस्यों वाले किसान परिवार इस योजना के  पात्र नहीं होंगे:

  • वे व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद को धारण करते हैं या रखते हैं।
  • ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सरकारी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और उसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी और/या अधिकारी के रूप में  सेवा करते हैं।
  • वे व्यक्ति जिन्होंने सरकार के अधीन किसी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और स्वायत्त निकायों में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो।
  • स्थानीय सरकारी निकायों के नियमित कर्मचारी।
  • केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वर्तमान और पूर्व मंत्री।
  • लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य।
  • राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य।
  • जिला पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष।
  • किसी भी नगर निगम के वर्तमान और पूर्व मेयर।
  • कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले निर्धारण वर्ष (AY) या उसके परिवार में आयकर दाखिल किया है।

ये सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

  • एक व्यक्ति और उसका परिवार जो सेवानिवृत्त हो गया है और हर महीने 10000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन प्राप्त करता है को इस योजना से बाहर रखा गया है। हालांकि, यदि ऐसा पेंशनभोगी जो मल्टी-टास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी कर्मचारियों से संबंधित है, इसमें यह लागू नहीं होता है
  • एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवरों वाले परिवार जो संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर रूप से शामिल हैं, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।

Pm kisan samman nidhi new resistration in hindi 2021

ऊपर वर्णित मानदंडों के अनुसार इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से लाभार्थी के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं:

हर एक राज्य सरकार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना नोडल अधिकारियों को नामित करना चाहिए। व्यक्ति इस योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।

पात्र किसान पंजीकरण के लिए स्थानीय पटवारियों या राजस्व अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।

Common service center (सीएससी) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करके इस योजना में नामांकन करना भी संभव है।

इनके अलावा, व्यक्ति अपने समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए खुद को ऑनलाइन भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले PMKSNY’s की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और किसान कॉर्नर सेक्शन में “New Farmer Registration”  पर क्लिक करना होगा।

CSS के माध्यम से स्व-पंजीकरण और नामांकन करने वाले किसान किसान कॉर्नर के तहत "स्व-पंजीकृत / सीएससी किसानों की स्थिति" विकल्प पर क्लिक करके अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

PM kisan samman nidhi resistration के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

इस योजना के लिए लाभार्थी के रूप में आवेदन करते समय, व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • नागरिकता का प्रमाण
  • भूमि के स्वामित्व की पुष्टि करने वाले दस्तावेज
  • बैंक खाते का विवरण

यदि वे ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं तो व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। 

kisan samman nidhi status की जांच कैसे करें?

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारत सरकार तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपये की न्यूनतम आय सहायता राशि का वितरण करती है। यदि किसी सूचीबद्ध किसान को अनुसूची के अनुसार राशि प्राप्त नहीं होती है, तो वे  kisan samman nidhi  status की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं।

आवेदन की जांच करने के लिए - यहां क्लिक करे

kisan samman nidhi status की जांच करने के लिए  निम्न चरणों  को फॉलो करें।

चरण 1 – kisan samman nidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

चरण 2 – किसान कॉर्नर के तहत “लाभार्थी की स्थिति” पर क्लिक करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आवेदन की स्थति


चरण 3 – आधार नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या खाता संख्या दर्ज करें।

उपरोक्त में से कोई भी नंबर प्रदान करने पर, व्यक्ति अपनी रसीद की स्थिति देख सकते हैं।

व्यक्ति यह भी जांच सकते हैं कि क्या वे इस योजना के लिए अपने गांव की लाभार्थी सूची में शामिल हैं, साथ ही, इसके पोर्टल के माध्यम से भी। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

चरण 1 – किसान कार्नर के तहत लाभार्थियों की टैब चिह्नित सूची पर क्लिक करें।

चरण 2 – राज्य, जिला और उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें और रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें।

Kisan samman nidhi resistration के लिए के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑफसियल

वेबसाइट - यहां क्लिक करें।

पहले से यह इंग्लिश भाषा में होगा आप अपने अनुसार भाषा का चयन भी कर सकते है। 

भाषा चयन करने के लिए select language पर क्लिक करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना - Pm kisan yojna


उसके बाद नया किसान पंजीकरण पर क्लिक करे।

Pradhanmantri kisan samman nidhi yojna resistration online

उसके बाद अपनी डिटेल्स भरे और सारे दस्तवेज का सत्यापन करे।

पीएम किसान सम्मान निधि रिजिस्ट्रेशन

Pm kisan samman nidhi helpline no - 155261 / 011-24300606, 011-23381092

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